लिफ्ट/एस्कलेटर की सुरक्षा-संरक्षा सुनिश्चित करने प्रदेश में लागू होगा कानून: मुख्यमंत्री
निजी परिसर हो या सार्वजनिक, हर लिफ्ट/एस्कलेटर का पंजीयन होगा अनिवार्य: मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का निर्देश, लिफ्ट और एस्कलेटर के निर्माण में बीआईएस मानकों का अनुपालन अनिवार्य, गड़बड़ी मिली तो होगी कठोर कार्रवाई दुर्घटना के समय यात्रियों के जोखिम को कवर करने के लिए बीमा की व्यवस्था जरूरी: मुख्यमंत्री लिफ्ट में आपातकालीन घंटी, सीसीटीवी कैमरा पर्याप्त…